Driver's hit and run हडताल से सरकार पीछे हटी नये कानून नहीं लागू होंगे

ट्रांसपोर्टर और सरकार के बीच बैठक। नये कानून अभी लागे नहीं होंगे

Jan 2, 2024 - 19:00
 0  86
Driver's hit and run हडताल से सरकार पीछे हटी नये कानून नहीं लागू होंगे

Welive24, दिल्ली। ड्राइवरों के आगे नतमस्तक हुई सरकार। ड्राइवरों की हडताल के दूसरे दिन सरकार ने नये कानून को लागू करने पर लगाई रोक। हिट एंड रन को लेकर नए कानून के खिलाफ आक्रोशित ट्रक टैम्पो चालकों ने पूरे देश में चक्का जाम कर दिया था। जिससे जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ। ट्रांसपोर्टर्स ने देशव्यापी हड़ताल की। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए केंद्रीय गृह सचिव ने उनके साथ बैठक की। बैठक में वार्ता का नतीजा भी तत्काल देखने को मिला। अब ट्रांसपोर्टर तत्काल ड्यूटी पर लौटेंगे। 

क्या था नया कानून! 

हिट एंड रन केस में कानून के तहत वाहन चालक फरार और घातक दुर्घटना की सूचना नहीं देने पर ड्राइवरों को अब दो साल की सजा थी। नये कानून में 10 साल तक की जेल हो सकती है।और भारी भरकम जुर्माना भी लगाया जा सकता है। इस नये कानून से ऑल इंडिया ट्रक और बस ड्राइवर संगठन समेत अलग-अलग ड्राइवर संगठन के लोगों ने 1 जनवरी से 3 जनवरी तक का 'स्टीयरिंग छोड़ो' के नाम से चक्का जाम शुरू कर दिया था। वजह थी आपराधिक कानूनों में किए गए बदलाव के कारण हिट एंड रन केस में भी सजा बढ़ाना, जिसके चलते देशभर में ट्रक और बस चालकों ने विरोध-प्रदर्शन किया। सजा की अवधि बढ़ाए जाने के खिलाफ बस और ट्रक ड्राइवरों के साथ-साथ ऑटो चालकों ने भी मोर्चा खोल दिया। दो दिन की हडताल से जनजीवन पर बुरा असर पड़ा। 

सरकार ने अखिल भारतीय मोटर परिवहन कांग्रेस की बैठक की इस पर केंद्रीय ग्रह सचिव अजय भल्ला ने कहा कि नए कानून की धारा के तहत अभी कार्रवाई नहीं होगी। सरकार ये बताना चाहती है कि नए कानून और जुर्माने के प्रावधान अभी लागू नहीं हुए हैं। उन्होंने कहा, भारतीय न्याय संहिता की धारा 106(2) लागू करने से पहले अखिल भारतीय परिवहन कांग्रेस से विचार विमर्श किया जाएगा। ड्राइवरों और ट्रांसपोर्टर की चिंंताओं को सुनने के बाद ही अंतिम निर्णय लिया जाएगा।

अखिल भारतीय मोटर परिवहन कांग्रेस (AIMTC) के अध्यक्ष अमृत लाल मदन ने गृह सचिव के साथ बैठक के बाद ड्राइवरों से गतिरोध खत्म करने की अपील की। उन्होंने कहा कि आप सिर्फ हमारे ड्राइवर नहीं सैनिक हैं। हम नहीं चाहते कि आप किसी भी असुविधा का सामना करें।

गृह मंत्री शाह से मिला प्रतिनिधि मंडल! 

 कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आश्वासन दिया है कि सरकार कानून के तहत 10 साल की सजा और जुर्माने के प्रावधान पर रोक लगाएगी। अमृत लाल मदन के मुताबिक अखिल भारतीय मोटर परिवहन कांग्रेस की अगली बैठक तक कोई कानून लागू नहीं किया जाएगा।दोनों पक्षों की सहमति से कानून पर विचार किया जायेगा।

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

welive24 ​Welive24 is an Indian digital news platform operating under the tagline “Your Local Rajdoot.” It focuses on delivering timely and comprehensive coverage of local news, particularly in Uttar Pradesh, with an emphasis on cities like Unnao, Kanpur, and Lucknow.​