योगी सरकार का दावा: पीड़ित एससी-एसटी परिवारों के लिए 1400 करोड़ रुपये से अधिक की वित्तीय सहायता आवंटित

योगी सरकार ने घोषणा की है कि उत्तर प्रदेश में पीड़ित एससी-एसटी परिवारों की सहायता के लिए 1400 करोड़ रुपये से अधिक की राशि आवंटित की गई है। प्रदेश में एससी-एसटी पीड़ितों को वित्तीय सहायता 85,000 रुपये से लेकर

Sep 27, 2024 - 19:10
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योगी सरकार का दावा: पीड़ित एससी-एसटी परिवारों के लिए 1400 करोड़ रुपये से अधिक की वित्तीय सहायता आवंटित
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योगी सरकार का दावा: पीड़ित एससी-एसटी परिवारों की मदद के लिए 1400 करोड़ से ज्यादा आवंटित किए

योगी सरकार ने घोषणा की है कि उत्तर प्रदेश में पीड़ित एससी-एसटी परिवारों की सहायता के लिए 1400 करोड़ रुपये से अधिक की राशि आवंटित की गई है। प्रदेश में एससी-एसटी पीड़ितों को वित्तीय सहायता 85,000 रुपये से लेकर 8.25 लाख रुपये तक दी जाती है।

सरकार के अनुसार, पिछले साढ़े सात वर्षों में हत्या, बलात्कार और सामूहिक बलात्कार की पीड़िताओं को 1447 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता दी गई है। यह सहायता अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989) और नागरिक अधिकार संरक्षण (पीसीआर) अधिनियम के अंतर्गत प्रदान की जाती है। सहायता राशि अपराध की गंभीरता के आधार पर निर्धारित की जाती है, ताकि पीड़ितों और उनके परिवारों को आवश्यकता अनुसार मदद मिल सके।

समाज कल्याण विभाग के निदेशक कुमार प्रशांत ने बताया कि राज्य सरकार का उद्देश्य पीड़ितों और उनके परिवारों को समय पर आवश्यक वित्तीय सहायता प्रदान करना है, जिससे न्यायिक प्रक्रिया के दौरान उन्हें सहायता मिल सके। इस पहल के अंतर्गत, सरकार यह सुनिश्चित करती है कि परिवारों को जांच और परीक्षण के महत्वपूर्ण बिंदुओं के आधार पर आवश्यक सहायता मिले।

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